Bombay High Court: 'पुलिस एस्कॉर्ट शुल्क पर सौदेबाजी नहीं चलेगी'; अबू सलेम की पैरोल याचिका पर हाईकोर्ट सख्त

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 1993 मुंबई सिलसिलेवार धमाकों के मामले में सजा काट रहे अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम को स्पष्ट शब्दों में कहा है कि पैरोल पर जाने के लिए पुलिस एस्कॉर्ट शुल्क को लेकर कोई सौदेबाजी नहीं की जा सकती। अदालत ने संकेत दिए कि यदि निर्धारित राशि जमा नहीं की गई तो उसकी पैरोल याचिका खारिज की जा सकती है। न्यायमूर्ति अजय गडकरी और न्यायमूर्ति श्याम चंदक की खंडपीठ अबू सलेम की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसने अपने बड़े भाई अबू हकीम अंसारी के निधन पर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ स्थित पैतृक गांव जाने के लिए पैरोल मांगी थी।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Feb 03, 2026, 18:14 IST
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