Chester Hills Dispute: चेस्टर हिल्स-2 और चेस्टर हिल्स-4 के प्रमोटरों पर 70 लाख रुपये का अंतरिम जुर्माना
हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने सोलन के विवादित चेस्टर हिल्स आवासीय परियोजना के दो चरणों— चेस्टर हिल्स-2 और चेस्टर हिल्स-4 के प्रमोटरों पर कुल 70 लाख रुपये का अंतरिम जुर्माना लगाया है। अथॉरिटी ने दोनों प्रोजेक्ट्स पर अलग-अलग आदेश जारी करते हुए प्रत्येक पर 35 लाख रुपये का पेनल्टी थोपा है। यह कार्रवाई रेरा एक्ट, 2016 की धारा 60 के तहत की गई है, जिसमें धारा 4(2)(l)(D) का उल्लंघन साबित हुआ है। उल्लंघन अलॉटियों (फ्लैट खरीदारों) से प्राप्त राशि के खातों के उचित रखरखाव और प्रोजेक्ट पर हुए वास्तविक खर्चों की सही रिपोर्टिंग से जुड़ा है। प्रमोटरों द्वारा 70% फंड्स को अलग खाते में रखने के नियम का पालन नहीं करने के आरोप भी इस मामले से जुड़े हैं। रेरा ने इस मामले में सुओ-मोटो (स्वतः संज्ञान) कार्रवाई शुरू की थी, जो अभी भी चल रही है। पहले भी रेरा ने इस प्रोजेक्ट पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था और कुछ मामलों में रिफंड के आदेश दिए थे। बड़े विवाद का हिस्साचेस्टर हिल्स प्रोजेक्ट लंबे समय से धारा 118 के उल्लंघन, बेनामी लेनदेन और गैर-कृषक द्वारा कृषि भूमि खरीद के आरोपों में घिरा हुआ है। एसडीएम सोलन की रिपोर्ट में इन उल्लंघनों की पुष्टि हुई थी, लेकिन मामले में ब्यूरोक्रेटिक विवाद भी सामने आया है। रेरा ने सोलन प्रशासन को तीन बार पत्र लिखकर रिपोर्ट मांगी, लेकिन जवाब अभी तक लंबित है।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Apr 19, 2026, 10:31 IST
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