मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0: उत्तराखंड में 2030 तक 50 हजार लोगों को मिलेगा रोजगार, अधिसूचना जारी
कैबिनेट की मंजूरी के बाद शासन ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 की अधिसूचना जारी कर दी है। इस योजना के तहत 2030 तक प्रदेश के 50 हजार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने स्वरोजगार के लिए ऋण आवेदनों को स्वीकृत करने की समय सीमा निर्धारित की है। इसमें बैंकों को पांच लाख तक ऋण आवेदन को दो सप्ताह के भीतर स्वीकृत करना होगा। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत स्वरोजगार शुरू करने के लिए 15 से 30 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी। इसमें विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख, सेवा क्षेत्र में 10 लाख व अन्य व्यवसाय के लिए 10 लाख तक ऋण लेने की सुविधा है। यह योजना 2030 तक लागू रहेगी। बैंक स्वरोजगार के लिए ऋण आवेदनों को लंबे समय तक लटकाए नहीं रखेंगे। पांच लाख तक ऋण आवेदन को दो सप्ताह और पांच से 25 लाख तक आवेदनों को तीन सप्ताह में स्वीकृत करना होगा। आवेदन को स्वीकृत या अस्वीकृत करने की सूचना बैंकों की ओर से पोर्टल के माध्यम से जिला उद्योग केंद्र व लाभार्थियों को देनी होगी। Uttarakhand:प्रदेश कापहलासाइंस रेडियो स्टेशन तैयार,88.8 MHz पर ट्यून करेंवैज्ञानिक होंगे आपसे रूबरू
- Source: www.amarujala.com
- Published: Jun 02, 2025, 21:01 IST
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