Politics: 'दमनकारी सरकार के खिलाफ लड़ने वाले लोगों की मदद करता है संविधान', केंद्र पर पवन खेड़ा ने साधा निशाना

सुप्रीम कोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार किए जाने के बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि संविधान दमनकारी सरकार के खिलाफ लड़ने वाले लोगों की मदद करता है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 मई को पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर की थी।यह याचिका असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां सरमा के खिलाफ कथित टिप्पणी से संबंधित प्राथमिकी के संबंध में थी। संविधान के कारण राहत मिली है- पवन खेड़ा दिल्ली हवाई अड्डे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पवन खेड़ा का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीआर अंबेडकर का संविधान सभी की रक्षा करता है। उन्होंने बताया कि उन्हें मिली राहत भी इसी संविधान के कारण है। जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और अतुल एस. चंदुरकर की पीठ ने गौहाटी उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया। उच्च न्यायालय ने उन्हें गिरफ्तारी से पहले सुरक्षा देने से इन्कार कर दिया था। पीठ ने कहा कि जांच ईमानदारी से होनी चाहिए, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता को हल्के में खतरे में नहीं डाला जा सकता। शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि गिरफ्तारी की स्थिति में पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए। (ये खबर अपडेट की जा रही है)

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: May 03, 2026, 15:31 IST
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