Kangra News: चेक बाउंस मामले में दोषी की अपील खारिज, तीन माह की सजा बरकरार
1.20 लाख रुपये मुआवजा देने के साथ महीने के अंदर करना होगा आत्मसमर्पणसुरक्षा के लिए दिया था चेक, अदालत में नहीं टिक सकी दोषी की दलीलसंवाद न्यूज एजेंसीधर्मशाला। हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक के चेक बाउंस मामले में दोषी को जिला एवं सत्र न्यायालय, पालमपुर से राहत नहीं मिली। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धीरू ठाकुर की अदालत ने दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ दायर अपील खारिज कर दी। अदालत ने निचली अदालत की ओर से सुनाई गई तीन माह के साधारण कारावास और बैंक को 1.20 लाख रुपये मुआवजा देने की सजा बरकरार रखी है। साथ ही दोषी को 30 दिन के भीतर निचली अदालत में आत्मसमर्पण करने के निर्देश दिए हैं।मामला हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक की सारी मोलग शाखा से जुड़ा है। बैंक की ओर से दर्ज शिकायत के अनुसार, रविंद्र कुमार ने ऋण चुकाने के लिए चेक दिया था, जो बाउंस हो गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जयसिंहपुर की अदालत ने 17 जून 2023 को उसे परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत दोषी ठहराते हुए तीन माह के साधारण कारावास और 1.20 लाख रुपये मुआवजे की सजा सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ रविंद्र कुमार ने अपील दायर की थी।अपील में रविंद्र कुमार ने दलील दी कि बैंक ने उससे हस्ताक्षर करवाकर चेक सुरक्षा के तौर पर लिया था और उसने इसे भुगतान के लिए जारी नहीं किया था। उसने यह भी कहा कि वह बैंक का बकाया चुकाने के लिए तैयार था, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने मामले के तथ्यों पर उचित विचार किए बिना फैसला सुनाया।अपीलीय अदालत ने रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद पाया कि रविंद्र कुमार ने चेक पर अपने हस्ताक्षर होने और बैंक से ऋण लेने से इनकार नहीं किया था। वह वैधानिक अनुमान को खारिज करने के लिए कोई ठोस बचाव भी पेश नहीं कर पाया। सभी तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार करने के बाद अदालत ने उसकी अपील खारिज कर दी।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Nov 04, 2026, 17:31 IST
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