कफ सिरप: तस्करी से अर्जित 4.50 करोड़ की संपत्ति कुर्क, दिल्ली से आया था आदेश; विदेशी मुद्रा भी हेरफेर किया था

कफ सिरप तस्करी के मामले में सरगना शुभम के पिता भोला और उसके परिजनों से जुड़ी संपत्तियों को जब्त करने की चल रही कार्रवाई के मामले में सोनभद्र पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। भोला और उनके परिजनों के नाम वाली 4.50 करोड़ की संपत्ति को कुर्क करने के लिए निर्णय पर एसएएफईएमए कोर्ट (तस्कर और विदेशी मुद्रा हेरफेरकर्ता-संपत्ति की जब्ती अधिनियम 1976 के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण) ने मुहर लगा दी है। इस आदेश के क्रम में बुधवार को सोनभद्र एसआईटी वाराणसी पहुंची और संबंधित संपत्तियों को कुर्क करने की कार्रवाई की। इससे पहले एनडीपीएस कोर्ट के आदेश पर पिछले माह 23 जनवरी को एसआईटी ने भोला जायसवाल की 28 करोड़ 50 लाख की संपत्ति जब्त की थी। कफ तस्करी के मामले में जिले की पुलिस अब तक भोला और उसके परिजनों से जुड़ी 33 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर चुकी है।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Feb 25, 2026, 17:51 IST
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