Delhi: 'पुरानी FIR के नाम पर नौकरी से बाहर रखना गैरकानूनी', निर्देश देते हुए हाईकोर्ट ने की सख्त टिप्पणी

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होने मात्र से उसे सरकारी या अर्धसैनिक बल की नौकरी से वंचित नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा जब कोई व्यक्ति अदालत से बरी हो चुका है तब उसे नौकरी से दूर रखना कानून सम्मत नहीं है। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की एकल पीठ ने अपने फैसले में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की भर्ती प्रक्रिया पर कड़ी टिप्पणी की।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Dec 09, 2025, 07:53 IST
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