Durg: मंदिर के नाम पर अवैध अतिक्रमण हटाया गया, निगम ने तीन बार दिया था नोटिस, देर रात तक चलाया गया बुलडोजर
दुर्ग भिलाई नगर निगम ने नेशनल हाईवे 53 के किनारे स्थित करबला कमेटी के मजार के आसपास अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक निर्णायक कदम उठाया है। इस कार्रवाई में नगर निगम का बुलडोजर चलाया गया और मजार के आसपास के क्षेत्र में किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया है। धार्मिक स्थल के आसपास व्यावसायिक अतिक्रमण की शिकायतें मिलने के बाद नगर निगम ने पहले करबला कमेटी को नोटिस जारी किया था। नोटिस का जवाब न मिलने पर और कब्जा नहीं हटाने पर निगम ने कार्यवाही शुरू की। सोमवार सुबह, जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस प्रशासन की एक संयुक्त टीम ने जीई रोड पर स्थित मजार पहुंचकर अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया। इस व्यापक कार्रवाई में लगभग 100 पुलिसकर्मी, 150 से अधिक नगर निगम कर्मचारी, 10 जेसीबी मशीनें, 30 डंपर और 3 चेन माउंटेन जेसीबी शामिल थे। टीम ने करबला कमेटी के मजार के आसपास स्थित लगभग 30 दुकानों को अवैध मानते हुए ध्वस्त कर दिया। ये दुकानें मजार कमेटी द्वारा धार्मिक स्थल की आड़ में अवैध रूप से संचालित की जा रही थीं। नगर निगम ने पहले भी करबला कमेटी को नोटिस दिए थे, जिसमें उन्हें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि ये दुकानें गैर-धार्मिक उपयोग के लिए हैं और निगम की कीमती जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है। भिलाई नगर निगम द्वारा की गई यह कार्रवाई अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। इस मामले में हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी, जिसमें कोर्ट ने दुर्ग कलेक्टर को 120 दिनों के अंदर निर्णय लेने का समय दिया था। इसके बाद, निगम आयुक्त ने तीन दिन पहले एक अंतिम नोटिस जारी कर अवैध कब्जा हटाने को कहा था। हालांकि, शिकायतें यह भी आई थीं कि करबला कमेटी ने धार्मिक आड़ में अवैध अतिक्रमण किया था। इस कार्रवाई ने क्षेत्र में एक बड़ा हंगामा पैदा कर दिया है और प्रशासन की तत्परता को दर्शाया है कि वे अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कदम उठाने में पीछे नहीं हटेंगे।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Sep 09, 2024, 11:07 IST
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