UP News: चालान माफी का लाभ लेने वाले 2345 लोगों की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, पांच साल बाद खुलेंगी फाइलें

आजमगढ़ जिले में चालान माफी का लाभ लेने वाले 2345 वाहन स्वामियों की मुश्किलें फिर बढ़ सकती हैं। वर्ष 2017 से 2021 के बीच माफ किए गए चालानों में बार-बार यातायात नियम तोड़ने और गंभीर उल्लंघनों से जुड़े मामलों की फाइलें दोबारा खोली जाएंगी। न्यायालय के आदेश के बाद पुराने रिकॉर्ड खंगालने के लिए विशेष समिति गठित की जाएगी, जिसके बाद पात्र मामलों में दोबारा जुर्माना वसूली की कार्रवाई शुरू होगी। यातायात नियम तोड़ने वाले वाले वाहनों पर जुर्माना का प्रावधान है, इससे कोई नियम का उल्लंघन न करे। इसमें समय-समय पर जुर्माना और कार्रवाई के नियम के कायदे में बदलाव होता रहता है। वर्ष 2017 से 2021 के बीच में हुए चालान को सरकार की ओर से माफ कर दिया गया था। कोविड काल के बीच जुर्माना राशि को माफ किया गया था। इस मामले को कोर्ट ने संज्ञान में लिया और 2345 वाहनों की दोबारा फाइल खोलने और जुर्माना जमा कराने के संबंध में आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद हलचल मच गई है। क्योंकि, जिन 2345 वाहनों की जांच और जुर्माना वसूल करने के लिए कहा है उनमें भी बार-बार नियम तोड़ने और अन्य गंभीर अपराध के मामले में शामिल हो सकते हैं। अब उनकी जांच करके फिर वसूल किया जाए। इसके लिए कमेटी गठित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसे भी पढ़ें;'बेटी सबकी होती है': 'अखिलेश की बेटी पर टिप्पणी मामले में तुरंत FIR करवाई', आजमगढ़ में बोले सीएम योगी इस आदेश के बाद संभागीय परिवहन विभाग में हलचल मच गई है। उन्हें अब दोबारा चार पांच साल पुरानी और एक साथ चार साल की फाइल को पलटना होगा। इसके बाद श्रेणी तैयार की जाएगी, फिर संभागीय परिवहन विभाग की ओर से आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध एआरटीओ प्रवर्तन अतुल कुमार यादव ने बताया कि कमेटी गठित की जाएगी। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jun 13, 2026, 15:05 IST
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