ग्वालियर: प्रेम प्रस्ताव ठुकराने पर छात्रा से मारपीट और छेड़छाड़ का आरोप, वॉशरूम में बंद किया, मामला दर्ज

मेडिकल कॉलेज में अध्ययनरत एक छात्रा के साथ उसके ही सहपाठी ने प्रेम संबंध का प्रस्ताव ठुकराने पर मारपीट और छेड़छाड़ की। आरोपी छात्र ने पीड़िता को जबरन गर्ल्स वॉशरूम में बंद कर दिया और जान से मारने की धमकी दी। झांसी रोड थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी छात्र के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं तथा एससी-एसटी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उसकी तलाश आरंभ कर दी है। प्रेम प्रस्ताव ठुकराने पर किया उत्पीड़न पीड़ित छात्रा ने वर्ष 2025 में मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लिया था। अध्ययन के दौरान उसकी पहचान अपने ही बैच के छात्र नितेश कुमार उर्फ सिद्धार्थ कुशवाहा से हुई। कुछ समय तक दोनों के बीच सामान्य बातचीत होती रही। इसके पश्चात नितेश ने छात्रा के समक्ष प्रेम का इजहार किया किंतु छात्रा ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए केवल मित्र बने रहने की बात कही। इन्कार से क्रुद्ध होकर आरोपी ने छात्रा को प्रताड़ित करना प्रारंभ कर दिया। वह लगातार छात्रा का पीछा करता और मार्ग में रोककर बातचीत करने के लिए दबाव बनाता था। आरोपी छात्रा को उसके परिवार के समक्ष बदनाम करने की धमकी भी देता था। छात्रा ने इस विषय में कॉलेज के शिक्षकों से भी शिकायत की थी किंतु आरोपी की हरकतों में कोई सुधार नहीं आया। ये भी पढ़ें:हरदा: जिला स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता बनी अव्यवस्थाओं का शिकार, गर्मी और शोरगुल के बीच खेले खिलाड़ी वॉशरूम में खींचकर की मारपीट पीड़िता के अनुसार 28 अक्तूबर की सुबह वह 1000 बिस्तर वाले अस्पताल के पास उपस्थित थी। उसी समय आरोपी नितेश वहां पहुंचा और उसने छात्रा की गाड़ी की चाबी छीन ली। इसके बाद आरोपी छात्रा को जबरन गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के गर्ल्स वॉशरूम में खींचकर ले गया। जब छात्रा ने इस हरकत का कड़ा विरोध किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट की और गर्दन पकड़कर जान से मारने की धमकी दी। इस घटना से भयभीत होकर बदनामी के डर से छात्रा ने दो दिन तक किसी को कुछ नहीं बताया। गंभीर धाराओं में मामला दर्ज घटना के दो दिन पश्चात पीड़िता ने अपने माता-पिता को पूरी आपबीती सुनाई। इसके बाद परिजन उसे लेकर झांसी रोड थाने पहुंचे और लिखित शिकायत प्रस्तुत की। पुलिस ने आरोपी नितेश कुमार उर्फ सिद्धार्थ कुशवाहा के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 75(2), 78(2), 115(2), 126(2), 351(2) और एससी-एसटी अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया है। झांसी रोड सर्किल के सीएसपी बिंदुसार सिंह ने बताया कि पीड़िता की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपी छात्र की तलाश कर रही है और शीघ्र ही उसे गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करेगी।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Nov 02, 2026, 09:43 IST
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