हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला: मेरिट में आए आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को जनरल में शिफ्ट करने का दिया आदेश

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी भर्तियों में आरक्षण नियमों को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि आरक्षित वर्ग का कोई उम्मीदवार अपनी योग्यता के आधार पर सामान्य श्रेणी की कटऑफ से अधिक अंक प्राप्त करता है तो तो उस श्रेणी की सीट पर समायोजित किया जाना चाहिए। अदालत ने चयन आयोग को मेरिट सूची में शामिल एससी (बीपीएल) श्रेणी के दो उम्मीदवारों को सामान्य वर्ग में स्थानांतरित करने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत ने कहा कि मेरिट के आधार पर सामान्य श्रेणी की कटऑफ से अधिक अंक प्राप्त करने वाले आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को सामान्य सीट का हकदार माना जाना चाहिए।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Oct 26, 2026, 21:12 IST
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