हिमाचल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: पैरा शिक्षकों के नियमितीकरण पर राज्य सरकार की अंतरिम रोक अर्जी खारिज

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पैरा शिक्षकों के नियमितीकरण मामले में राज्य सरकार की अंतरिम रोक की अर्जी को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि वित्तीय संकट का हवाला देकर सरकार अपने रुख से पीछे नहीं हट सकती। अदालत ने राज्य सरकार की ओर से दायर की गई शीघ्र सुनवाई और स्थगन की अर्जी को खारिज करते हुए यह आदेश दिया है। उल्लेखनीय है कि एकल न्यायाधीश ने राज्य सरकार के उस फैसले को रद्द कर दिया था, जिसमें शिक्षकों को 20 अगस्त 2020 से नियमित करने की बात कही गई थी।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Nov 05, 2026, 19:13 IST
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