Himachal: हाईकोर्ट ने कहा, विभागीय जांच में दोषमुक्त कर्मचारी को पिछली तिथि से मिलेंगे सभी सेवा लाभ

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि यदि किसी कर्मी को विभागीय जांच के कारण पदोन्नति से वंचित रखा जाता है और बाद में वह जांच में निर्दोष पाया जाता है, तो वह पिछली तिथि से सभी वित्तीय लाभ और पदोन्नति का हकदार है। अदालत ने सरकार को याचिकाकर्ता सुरेंद्र पाल चड्ढा को पदोन्नति के सभी वित्तीय लाभ देने का आदेश दिया। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता को पदोन्नति लाभ न मिलना उसकी गलती नहीं, बल्कि लंबित कार्यवाही के कारण था। याचिकाकर्ता वर्ष 2012 में हेडमास्टर नियुक्त हुए थे। वर्ष 2015-16 के दौरान उनके खिलाफ कुछ शिकायतें दर्ज की गईं, जिसके चलते विभाग ने उनके खिलाफ जांच शुरू कर दी।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Mar 07, 2026, 17:51 IST
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