Himachal: हाईकोर्ट ने कहा- शिक्षक को वर्षों तक उचित वेतन दिए बिना काम पर रखना बेगार के समान

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य में एसएमसी, पीटीए शिक्षकों के शोषण पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने यह माना है कि राज्य सरकार सरकारी स्कूलों में वर्षों से कार्यरत शिक्षकों की सेवाओं का शोषण उन्हें मिलने वाले लाभों का भुगतान किए बिना नहीं कर सकती। अदालत ने कहा कि सरकार का ऐसा आचरण संविधान की ओर से निषिद्ध बेगार के समान है। 2011 से कार्यरत एक ड्राइंग मास्टर को अनुदान जारी करने का निर्देश देते हुए न्यायालय ने टिप्पणी की कि सरकार शिक्षित बेरोजगार युवाओं का फायदा उठा रही है और उन्हें उन वित्तीय लाभों से वंचित रखते हुए उनकी सेवाएं ले रही है, जिनके वे हकदार हैं। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने टिप्पणी की कि उपरोक्त सभी तथ्य यह दर्शाते हैं कि विभाग वास्तव में बेगार का सहारा ले रहा है, जो भारत के संविधान की ओर से निषिद्ध है।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Aug 07, 2026, 22:12 IST
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