Himachal: हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्ति पर लगाई रोक, 60 वर्ष की आयु तक सेवा में बनाए रखने का दिया आदेश, जानें पूरा
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की खंडपीठ ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार को उसे 60 वर्ष की आयु पूरी होने या इस संबंध में कोई अगला आदेश आने तक सेवा में बनाए रखने का अंतरिम आदेश दिया है। यह आदेश न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से दायर अंतरिम प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का समय दिया है। इसके बाद याचिकाकर्ता को अगले 4 सप्ताह के भीतर अपना प्रत्युत्तर दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 7 अक्तूबर को होगी।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Jul 27, 2026, 18:51 IST
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