हिमाचल: डीजी सेट से स्वयं उपयोग की बिजली पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी वसूलना अवैध, हाईकोर्ट ने ठहराया गैर कानूनी

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि उपभोक्ता की ओर से अपने उपयोग के लिए डीजल जनरेटिंग (डीजी) सेट से उत्पन्न बिजली पर राज्य सरकार बिजली शुल्क वसूल नहीं कर सकती है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने हिमाचल प्रदेश बिजली (शुल्क) अधिनियम, 2009 की धारा 3(1)(11) के उस प्रावधान को रद्द कर दिया है, जिसके तहत यह शुल्क लगाया जा रहा था। अदालत ने स्पष्ट किया कि अधिनियम के अन्य प्रावधान पूर्ववत लागू रहेंगे।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Aug 07, 2026, 22:05 IST
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