हिमाचल प्रदेश: अब प्रति बीघा एक लाख में मिलेगा दवा के लिए भांग उगाने का लाइसेंस, सरकार ने किया संशोधन

हिमाचल प्रदेश में औषधीय एवं वैज्ञानिक उपयोग के लिए भांग की खेती का रास्ता अब और आसान हो गया है। राज्य सरकार ने भांग की नियंत्रित खेती और उससे जुड़े उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए लाइसेंस शुल्क में कटौती कर दी है। सरकार ने खेती के लिए लाइसेंस शुल्क को तीन लाख रुपये प्रति बीघा से घटाकर एक लाख रुपये प्रति बीघा कर दिया है, जबकि प्रसंस्करण और विनिर्माण इकाइयों के लिए वार्षिक लाइसेंस शुल्क दो करोड़ से घटाकर एक करोड़ रुपये कर दिया गया है।राज्य कर एवं आबकारी विभाग की ओर से अधिसूचित दूसरे संशोधन नियम 2026 के तहत यह फैसला लिया गया है।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Aug 24, 2026, 21:54 IST
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