हिमाचल प्रदेश: कौन लोग BPL में आएंगे? आवेदनों के सत्यापन में प्रधानों का दखल नहीं, जानें सभी शर्तें फटाफट
हिमाचल प्रदेश में महिला मुखिया वाले ऐसे परिवार, जिनमें 18 से 59 आयु का कोई व्यस्क सदस्य नहीं है। बीपीएल सूची में शामिल होंगे। इसके अलावा ऐसे परिवार जिनमें मुखिया 50 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाला हो वह भी बीपीएल सूची में शामिल होंगे। प्रदेश सरकार ने ऐसे परिवार जिनके कमाने वाले सदस्य कैंसर, अल्जाइमर, पार्किंसंस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया या किसी अन्य बीमारी से पीड़ित हैं और वे स्थायी रूप से अक्षम हो गए हैं, वे भी इस सूची में आएंगे। बीपीएल में शामिल करने के लिए आवेदनों का सत्यापन इस बार एसडीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी। इसमें पंचायत प्रधानों का दखल नहीं होगा। बीपीएल सूची में शामिल होने के इच्छुक कोई भी परिवार प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी तक लिखित रूप में आवश्यक घोषणा के साथ ग्राम पंचायत को आवेदन कर सकता है। बीपीएल सूची से हटाने की सिफारिश के लिए ग्राम सभा के समक्ष प्रस्ताव रखा जाएगा। संपूर्ण प्रक्रिया प्रत्येक वर्ष 15 मई तक पूरी कर ली जाएगी।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Mar 31, 2025, 17:45 IST
हिमाचल प्रदेश: कौन लोग BPL में आएंगे? आवेदनों के सत्यापन में प्रधानों का दखल नहीं, जानें सभी शर्तें फटाफट #CityStates #HimachalPradesh #Shimla #HimachalPradeshNews #HimachalPradeshNewsInHindi #LatestHimachalPradeshNewsInHindi #HimachalPradeshHindiSamachar #Bpl #SubahSamachar