HP Govt: अदालती आदेशों पर अपने स्तर पर अब वित्तीय लाभ जारी नहीं कर सकेंगे विभाग, निर्देश जारी

हिमाचल प्रदेश में अब अदालती आदेशों पर अपने स्तर पर विभाग वित्तीय लाभ जारी नहीं कर सकेंगे। प्रदेश में वित्तीय अनुशासन और नीतिगत एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने नया तंत्र लागू किया है। वित्तीय बोझ बढ़ने पर यह फैसला लिया गया है। ऐसे में मामलों में मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। अंतिम निर्णय से पहले वित्त, विधि तथा आवश्यकतानुसार कार्मिक विभाग से परामर्श लेना भी अनिवार्य होगा।कार्मिक विभाग की ओर से बुधवार को अदालतों में लंबित और निस्तारित मामलों के प्रबंधन को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jun 10, 2026, 22:02 IST
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