Himachal: बीपीएल परिवारों के चयन के लिए तय किए नए मापदंड, इन बीमारियों से पीड़ित लोग भी सूची में होंगे शामिल

हिमाचल प्रदेश सरकार ने बीपीएल परिवारों के चयन के लिए नए मानदंड तय किए हैं। संबंधित पंचायत सचिव की ओर से ग्राम सभा की पूरी कार्यवाही की वीडियोग्राफी की जाएगी। यह पंचायत समिति में उपलब्ध धन के अंतर्गत सुनिश्चित की जाएगी तथा उसका रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाएगा। सचिव ग्रामीण विकास राजेश शर्मा ने इन मानदंडों के आदेश जारी किए। नए आदेशों के अनुसार 18 वर्ष की आयु से कम आयु के अनाथ बच्चों वाले ऐसे परिवार जिनमें 59 आयु से अधिक के वृद्धजन सदस्य हैं और 18 से 59 आयु का कोई भी वयस्क सदस्य नहीं है, वे बीपीएल सूची में लिए जा सकेंगे। बीपीएल सूची में ऐसे परिवार भी शामिल होंगे, जिनमें महिला मुखिया हो और 18 से 59 आयु का कोई भी वयस्क सदस्य नहीं है या जिनमें मुखिया में 50 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाला हो। इसके अलावा सभी बीपीएल सूची में शामिल होने के इच्छुक कोई भी परिवार प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी तक लिखित रूप में आवश्यक घोषणा के साथ ग्राम पंचायत को आवेदन कर सकते हैं। बीपीएल सूची से हटाने की सिफारिश के लिए ग्राम सभा के समक्ष प्रस्ताव रखा जाएगा। संपूर्ण प्रक्रिया प्रत्येक वर्ष 15 मई तक पूरी कर ली जाएगी।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Mar 20, 2025, 10:34 IST
पूरी ख़बर पढ़ें »




Himachal: बीपीएल परिवारों के चयन के लिए तय किए नए मापदंड, इन बीमारियों से पीड़ित लोग भी सूची में होंगे शामिल #CityStates #Shimla #BplFamiliesHimachal #SubahSamachar