Chandigarh News: लॉकर से गहने गायब, बैंक पर एक करोड़ का हर्जाना
चंडीगढ़। जिला उपभोक्ता आयोग ने बैंक लॉकर में रखे गहनों के गायब होने के मामले में सख्त फैसला सुनाते हुए पंजाब नेशनल बैंक को एक करोड़ रुपये हर्जाना देने का आदेश दिया है। इसके साथ मानसिक पीड़ा और खर्च के मद में एक लाख रुपये अतिरिक्त भुगतान करने के निर्देश भी दिए हैं।सेक्टर-9 के रहने वाले बेला प्रसाद ने आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्होंने अपने गहने बैंक के लॉकर में सुरक्षित रखे थे लेकिन बाद में पता चला कि वही लॉकर किसी अन्य व्यक्ति को अलॉट कर दिया गया। शिकायत के अनुसार उनका सेक्टर-17बी की हाई वैल्यू ब्रांच में वर्ष 2004 से संयुक्त खाता था जिसमें उन्हें दो लॉकर आवंटित किए गए थे। मां के निधन के बाद उन्होंने एक लॉकर सरेंडर कर दिया और सभी गहने दूसरे लॉकर में रख दिए।बाद में बैंक शाखा का विलय सेक्टर-9 में हो गया। वर्ष 2020 में जब वह लॉकर संचालित करने पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि लॉकर पहले ही बंद कर किसी अन्य ग्राहक को दे दिया गया है। शिकायतकर्ता के पास लॉकर की चाबी आज भी मौजूद है। इससे साफ है कि उन्होंने लॉकर सरेंडर नहीं किया था।बैंक की दलील खारिजसुनवाई के दौरान बैंक ने दावा किया कि रिकॉर्ड के अनुसार संबंधित लॉकर वर्ष 2013 में बंद कर दिया गया था और 2019 में तोड़ा गया। हालांकि आयोग ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया। आयोग ने पाया कि बैंक लॉकर बंद करने की निर्धारित प्रक्रिया, ग्राहक को पूर्व सूचना देने और लॉकर की इन्वेंट्री तैयार करने जैसे अनिवार्य नियमों के पालन का कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सका। आयोग ने कहा कि केवल आंतरिक रिकॉर्ड का हवाला देकर बैंक अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकता। इसे सेवा में गंभीर लापरवाही मानते हुए बैंक को दोषी ठहराया गया।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Apr 25, 2026, 06:04 IST
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