Updates: झारखंड हाईकोर्ट ने साहिबगंज डीसी पर लगाया जुर्माना, खनन लाइसेंस रद्द करने पर की कार्रवाई

झारखंड हाई कोर्ट ने खनन लाइसेंस रद्द करने पर साहिबगंज के उपायुक्त राम निवास यादव पर पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। साहिबगंज के उपायुक्त राम निवास यादव द्वारा 8 सितंबर, 2023 से खनन लाइसेंस रद्द करने के बाद खनन कंपनी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जुर्माना लगाते हुए अदालत ने कहा कि जब खनन कंपनी को दिया गया लाइसेंस अभी भी प्रभावी था तो उपायुक्त के पास पट्टा रद्द करने की कोई शक्ति नहीं थी। साथ ही उच्च न्यायालय ने कंपनी को अपना बकाया वसूलने के लिए सिविल कोर्ट में जाने की भी छूट दी।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Feb 12, 2025, 00:01 IST
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