Updates: तेलंगाना के वाणिज्यिक प्रतिष्ठान में रोजाना 10 घंटे काम को मंजूरी; दो स्वदेशी भारी रिएक्टर को लाइसेंस
काम के घंटों को लेकर जारी बहस के बीच तेलंगाना सरकार ने वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों (उद्योगों और कारखानों) के लिए प्रतिदिन 10 घंटे तक काम के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही सप्ताह में काम के घंटों की सीमा भी 48 घंटे तय कर दी गई है। सरकार ने शनिवार को एक आदेश जारी कर नई नीति की घोषणा की हालांकि, इसमें दुकानों और मॉल्स को शामिल नहीं किया गया है। श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण एवं कारखाना विभाग ने एक बयान में स्पष्ट किया कि वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में रोजाना काम के घंटे 10 घंटे से अधिक नहीं होने चाहिए और साप्ताहिक काम के घंटों की सीमा भी 48 घंटे से ज्यादा न हो। दो स्वदेशी 700 मेगावाट भारी जल रिएक्टर को मिला परिचालन लाइसेंस भारत के परमाणु नियामक एईआरबी ने गुजरात के काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन (केएपीएस) में दो स्वदेशी 700 मेगावाट के दाबयुक्त भारी जल रिएक्टर (पीएचडब्ल्यूआर) के लिए परिचालन लाइसेंस दिया है। केएपीएस-3 रिएक्टर को अगस्त 2023 में पूरी क्षमता पर चालू किया गया था जबकि केएपीएस-4 इकाई को एक साल बाद उसी महीने चालू किया गया। नियामक ने बयान में कहा, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (एईआरबी) ने डिजाइन और निष्पादन सुरक्षा समीक्षा पूरी कर ली है और देश के पहले 700 मेगावाट के स्वदेशी दाबयुक्त भारी जल रिएक्टर (पीएचडब्ल्यूआर) केएपीएस-3 और केएपीएस-4 की इकाइयों तीन और चार के संचालन के लिए लाइसेंस जारी कर दिया है। चूंकि 700 मेगावाट का रिएक्टर अपनी तरह का पहला रिएक्टर है, इसलिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया में रिएक्टर डिजाइन की कठोर बहु-स्तरीय सुरक्षा समीक्षा और मूल्यांकन किया गया। भारतीय परमाणु बिजली निगम लिमिटेड (एनपीसीआईएल) को 3 जुलाई को एईआरबी से केएपीएस-3 और केएपीएस-4 के लिए पांच साल की अवधि के लिए परिचालन लाइसेंस मिला। लाइसेंस जारी होना एनपीसीआईएल के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, जो 700 मेगावाट के 10 पीएचडब्ल्यूआर के निर्माण की अगुवाई कर रहा है।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Jul 07, 2025, 09:21 IST
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