Uttarakhand: पंतनगर में पिता की चाकू से हत्या के मामले में बेटा दोषी, उम्रकैद और दस हजार जुर्माने की सजा
वर्ष 2023 कोतवाली पंतनगर क्षेत्र में छोटे भाई से विवाद में पिता की चाकू से गोदकर हत्या के चर्चित मामले में तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश मुकेश चंद्र आर्य की अदालत ने आरोपी बेटे को दोषसिद्ध करार देते हुए उम्रकैद और 10 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है। शुक्रवार को फैसला सुनाने के बाद अदालत ने आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार भेजने के निर्देश दिए हैं।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Jul 31, 2026, 13:44 IST
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