Supreme Court: दुष्कर्म पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से एतराज, आज दो जजों की खंडपीठ में सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाबालिग लड़की के निजी अंगों को पकड़ने, उसके पायजामे के नाड़े को तोड़ने को दुष्कर्म या दुष्कर्म का प्रयास नहीं मानने वाले फैसले पर स्वत:संज्ञान लेते हुए बुधवार को सुनवाई का फैसला किया है। हालांकि, एक दिन पहले जस्टिस बेला एम त्रिवेदी व जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने हाईकोर्ट के विवादित फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इन्कार कर दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित फैसला दिया जस्टिस बीआर गवई व जस्टिस एजी मसीह की पीठ अब आज को मामले की सुनवाई करेगी। हाईकोर्ट ने दो आरोपियों पवन व आकाश के मामले में यह विवादित फैसला दिया था। शुरुआत में, दोनों पर दुष्कर्म और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे। लेकिन, हाईकोर्ट ने फैसले में कहा था, उनका कृत्य दुष्कर्म या दुष्कर्म का प्रयास माने जाने के योग्य नहीं था, बल्कि यह गंभीर यौन हमले के कम गंभीर आरोप के अंतर्गत आता है।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Mar 26, 2025, 06:14 IST
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