SC Updates: राष्ट्रपति के संदर्भ पर आज फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट, जानें क्या है पूरा मामला
सुप्रीम कोर्ट बृहस्पतिवार को राष्ट्रपति के उस संदर्भ पर अपना फैसला सुनाएगा, जिसमें पूछा गया था कि क्या कोई सांविधानिक अदालत, राज्य विधानसभाओं से पारित विधेयकों को मंजूरी देने के लिए राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए समय-सीमा तय कर सकती है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस एएस चंदुरकर की संविधान पीठ ने 10 दिनों तक दलीलें सुनीं और 11 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। मई में, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए शीर्ष अदालत से यह स्पष्ट करने के लिए कहा था कि क्या राज्य विधानसभाओं से पारित विधेयकों पर विचार करते समय राष्ट्रपति द्वारा विवेकाधिकार का प्रयोग करने के लिए न्यायिक आदेशों द्वारा समय-सीमा तय की जा सकती है। राष्ट्रपति ने तमिलनाडु विधानसभा से पारित विधेयकों पर विचार करने में राज्यपाल की शक्तियों पर शीर्ष अदालत के 8 अप्रैल के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट से यह संदर्भ मांगा था। इस फैसले में राष्ट्रपति के लिए भी विधेयकों पर फैसला लेने के लिए समय सीमा तय की गई थी।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Nov 20, 2025, 06:10 IST
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