बलौदाबाजार: नौ छात्राओं के यौन उत्पीड़न के दोषी शिक्षक को छह साल की सजा

बलौदाबाजार जिले में शिक्षक और छात्र के पवित्र रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक स्कूल में पढ़ने वाली नौ नाबालिग छात्राओं के साथ अनुचित व्यवहार और यौन उत्पीड़न करने के मामले में विशेष पॉक्सो अदालत ने आरोपी प्रभारी प्राचार्य को दोषी करार देते हुए छह साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी शिक्षक पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। पॉक्सो अदालत ने सुनाया फैसला यह पूरा मामला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो गिर्जेश प्रताप सिंह की अदालत में विचाराधीन था। प्रकरण की सुनवाई के दौरान अदालत में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों और दोनों पक्षों की दलीलों पर विस्तार से विचार किया गया। मामले की जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में आपराधिक प्रकरण दर्ज किया था और जांच पूरी करके न्यायालय के समक्ष चालान पेश किया था। अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी शिक्षक को नौ नाबालिग छात्राओं के यौन उत्पीड़न का दोषी पाया और उसे छह वर्ष के सश्रम कारावास तथा अर्थदंड से दंडित किया। नाबालिग छात्राओं से दुर्व्यवहार का मामला आरोपी शिक्षक स्कूल में प्रभारी प्राचार्य के पद पर पदस्थ था। उस पर स्कूल परिसर में अध्ययनरत नौ नाबालिग छात्राओं के साथ अनुचित व्यवहार और यौन उत्पीड़न करने के गंभीर आरोप लगे थे। शिक्षक की प्राथमिक जिम्मेदारी विद्यार्थियों को एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करके उन्हें शिक्षा देना और उनका उचित मार्गदर्शन करना होता है। हालांकि, आरोपी पर इसी भरोसे का गलत फायदा उठाने का आरोप सिद्ध हुआ। शिकायत सामने आने के बाद पुलिस ने गंभीरता दिखाते हुए मामले में वैधानिक कार्रवाई की थी। पॉक्सो अधिनियम के तहत बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों की व्यवस्था की गई है। न्यायालय का यह फैसला नाबालिग बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराधों की अति-गंभीरता को स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Nov 01, 2026, 08:09 IST
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