Panipat News: आयोग ने बीमा भुगतान के लिए उपभोक्ता और कंपनी को दिया 45 दिन का समय
पानीपत। जिला उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी को क्लेम न देने के मामले में 45 दिन का समय दिया है। आयोग ने कहा कि महिला अपने पति की मौत और बीमा से संबंधित सभी दस्तावेज 15 दिन में एलआईसी को दें। वहीं, एलआईसी 30 दिन में 50 लाख रुपये के क्लेम के आवेदन का निस्तारण करे। तय समय में निस्तारण न होने पर दोबारा फिर मामले की सुनवाई की जाएगी। इस संबंध में पानीपत की एक महिला ने आयोग में याचिका दाखिल की थी। उनका कहना था कि वर्ष 2019 में उनके पति ने एलआईसी की 50 लाख रुपये की बीमा पॉलिसी ली थी। 31 मई 2021 को कोविड-19 के कारण उनकी मौत हो गई। इसके बाद उन्होंने बीमा कंपनी को क्लेम के लिए आवेदन किया, लेकिन भुगतान नहीं किया गया। महिला का आरोप है कि सभी आवश्यक दस्तावेज देने के बावजूद कंपनी ने क्लेम जारी नहीं किया, जिससे उन्हें आर्थिक व मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं, एलआईसी की ओर से जवाब में कहा गया कि क्लेम के लिए जरूरी दस्तावेज पूरे नहीं दिए गए, इसलिए दावा लंबित है। सुनवाई के दौरान बीमा कंपनी ने आयोग को आश्वस्त किया कि यदि शिकायतकर्ता सभी जरूरी दस्तावेज जमा करा देती हैं, तो क्लेम को तय समय में निपटा दिया जाएगा। आयोग के अध्यक्ष डॉ. आरके डोगरा और सदस्यों ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आदेश दिया कि शिकायतकर्ता 15 दिन के भीतर सभी दस्तावेज जमा करें। इसके बाद बीमा कंपनी 30 दिन के भीतर क्लेम पर फैसला ले। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि तय समय में क्लेम का निपटारा नहीं होता है, तो शिकायतकर्ता दोबारा आयोग में शिकायत दर्ज करा सकती हैं। ब्यूरो
- Source: www.amarujala.com
- Published: May 02, 2026, 03:13 IST
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