Noida News: अस्पतालों और स्कूलों के 300 मीटर दायरे में नो-क्रैकर जोन होगा
क्यूआर कोड से जांच सकते हैं ग्रीन पटाखों की प्रामाणिकतानोएडा। उच्चतम न्यायालय के आदेशों और वायु गुणवत्ता (एक्यूआई) प्रबंधन के निर्देशों का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिवाली के लिए पटाखों की बिक्री और उपयोग को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार, अस्पतालों और स्कूलों के 300 मीटर दायरे में नो-क्रैकर जोन होगा। पारंपरिक व अधिक प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और केवल प्रमाणित ग्रीन पटाखों की बिक्री व उपयोग को ही सशर्त मंजूरी दी गई है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नोएडा के क्षेत्रीय अधिकारी रितेश तिवारी ने बताया कि केवल वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान की ओर से प्रमाणित पटाखों की बिक्री की जा सकेगी। असली ग्रीन पटाखों के पैकेट पर विशेष क्यूआर कोड और बैच नंबर होना अनिवार्य है, जिसे स्कैन कर प्रामाणिकता की जांच की जा सकती है।लड़ी, बेरियम और ऑनलाइन डिलीवरी पर सख्त पाबंदीअमेजन, फ्लिपकार्ट जैसे किसी भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। इसके अलावा, एक साथ जुड़े हुए पटाखों (लड़ियों) और हानिकारक बेरियम युक्त रसायनों से बने पटाखों के निर्माण व बिक्री पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Nov 05, 2026, 18:53 IST
Noida News: अस्पतालों और स्कूलों के 300 मीटर दायरे में नो-क्रैकर जोन होगा #ThereWillBeANo-crackerZoneWithinA300-metreRadiusOfHospitalsAndSchools. #SubahSamachar
