Budaun: व्यापारी की पत्नी की हत्यारे नौकर समेत तीन दोषियों को आजीवन कारावास, आठ साल पहले हुई थी जघन्य वारदात
बदायूं की विवेक विहार कॉलोनी में आठ साल पहले गारमेंट व्यापारी उमेश चंद्र रस्तोगी की पत्नी अरुणा की हत्या कर लूटपाट के मामले में तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। दुकान के नौकर और उसके दो दोस्तों को दोषी पाते हुए विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) कुमारी रिंकू ने उन पर 80-80 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। उमेश चंद्र रस्तोगी ने सिविल लाइंस थाने में तहरीर देकर बताया था कि 14 अक्तूबर 2018 पत्नी अरुणा घर पर अकेली थीं। बेटा नितिन व बहू पूजा एक समारोह में शामिल होने कासगंज के मारहरा गए हुए थे। जनरल स्टोर की दुकान पर नौकरों के साथ वह अकेले ही थे। शाम को लगभग छह बजे घर पर काम करने वाली महिला प्रिया पहुंची। उसने अरुणा को रसोई में खून से लथपथ हालत में तड़पते हुए देखा। बताने पर वह घर पहुंचे और इलाज के लिए बरेली लेकर चले, मगर रास्ते में ही दम तोड़ दिया। हत्या कर लूटे थे30 लाख रुपये पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करते हुए शक के आधार पर नौकर शिवम मौर्य को हिरासत में लेकर पूछताछ की। उसने घटना स्वीकार करते हुए सोनू मौर्य व दिलीप मौर्य का साथ लेकर चाकू से हमला किया था। विवेचना में पाया गया कि हत्या कर वे तीनों 20 लाख रुपये नकद घर से लूटकर ले गए थे। सोनू के मकान से यह रकम मिल भी गई थी। चार्जशीट दाखिल होने के बाद से लगातार मामले में सुनवाई चल रही थी। बुधवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया, अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनने के बाद तीनों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Feb 12, 2026, 06:16 IST
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