Hamirpur (Himachal) News: चरस तस्करी के आरोपियों को दो साल का कठोर कारावास
हमीरपुर। चरस तस्करी का अभियोग साबित होने पर हमीरपुर अदालत ने एक आरोपी को दो साल के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। दोषी की ओर से जुर्माना राशि अदा न करने पर उसे चार माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हमीरपुर सचिन रघु की विशेष अदालत ने एनडीपीएस की धारा 20, 29 के तहत अभियोग साबित होने पर आरोपी मोहिंदर सिंह उर्फ सन्नी निवासी गांव दरबेली, पोस्ट ऑफिस झनियारी देवी, तहसील और जिला हमीरपुर और अजय कुमार उर्फ लक्की, निवासी गांव लोहारड़ा, तहसील और जिला हमीरपुर को कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला उप न्यायवादी राहुल चोपड़ा ने बताया कि तीन अप्रैल 2021 की मध्य रात्रि लदरौर के पास एसआई राम प्रकाश के नेतृत्व में भोरंज पुलिस टीम ने नाका लगाया था और चेकिंग के दौरान आरोपियों से 404 ग्राम चरस बरामद की गई, जिसे उस समय एक कार में ले जाया जा रहा था। आरोपियों को एनडीपीएस के तहत हिरासत में लेकर अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन की ओर से इस मामले में 11 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए थे। एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 के तहत दो साल के लिए कठोर कारावास और 25,000 रुपये जुर्माना और जुर्माना न चुकाने पर चार माह का साधारण कारावास। एनडीपीएस अधिनियम की धारा 29 के तहत दो साल के लिए कठोर कारावास और 25,000 रुपये जुर्माना तथा जुर्माना अदा न करने पर चार महीने का साधारण कारावास की सजा सुनाई है।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Mar 29, 2025, 19:29 IST
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