Gorakhpur News: मौसा ने अदालत में दर्ज कराई गवाही, बचाव पक्ष की जिरह अधूरी
गोरखपुर। बालिका हत्याकांड में शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो शमीम अहमद अंसारी की अदालत में एक और गवाह का बयान दर्ज हुआ। पंचनामा के गवाह बालिका के मौसा ने न्यायालय में अभियोजन पक्ष के सामने अपनी गवाही दी। इसके बाद बचाव पक्ष की ओर से प्रति परीक्षा शुरू की गई, लेकिन समयाभाव में जिरह पूरी नहीं हो सकी। अदालत ने शेष जिरह के लिए 31 अक्तूबर की तारीख नियत की है।मामले में डायल-112 में तैनात रहा बर्खास्त आरक्षी अभिषेक यादव आरोपी है। उस पर 10 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने का आरोप है। अभियोजन के अनुसार, 28 जुलाई की रात बालिका जिला अस्पताल में भर्ती अपनी बड़ी बहन को भोजन देने गई थी। इसी दौरान आरोपित ने उसका अपहरण कर लिया। दो दिन बाद, 30 जुलाई को बालिका का शव चिउटहा के पास रोहिन नदी किनारे मिला था। घटना के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच की। 31 जुलाई को अभिषेक यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। बाद में उसे पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।मुकदमे में विवेचक कोतवाली थाना प्रभारी समेत पहले 10 लोगों की गवाही हो चुकी थी। शुक्रवार को बालिका के मौसा की गवाही के साथ यह संख्या 11 हो गई। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने गवाह का बयान दर्ज कराया। वहीं, बचाव पक्ष की ओर से चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल और डिप्टी चीफ डिफेंस काउंसिल ने प्रति परीक्षा की। जिरह पूरी नहीं होने के कारण अब 31 अक्तूबर को आगे की कार्यवाही होगी।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Oct 31, 2026, 02:59 IST
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