UP:श्रावस्ती के बंद किए गए 30 मदरसों को खोलने का हाईकोर्ट ने दिया आदेश, कहा- प्रक्रिया का पालन कर नया आदेश दें
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने श्रावस्ती जिले के सील किए गए करीब 30 मदरसों की सील तुरंत खोलने का आदेश अफसरों को दिया है। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने बृहस्पतिवार को यह आदेश मदरसों की ओर से दाखिल याचिकाओं के समूह पर दिया। याचियों के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत चंद्रा ने बताया कि इन मदरसों को बंद करने के लिए सरकार द्वारा जारी नोटिसों को याचिकाओं में चुनौती दी थी। याचियों के अधिवक्ता का कहना था कि बगैर दिमाग लगाए जारी इन नोटिसों को न तो याचियों पर ठीक से तामील किया गया और न ही याचियों को सुनवाई का मौका दिया गया। उधर, राज्य सरकार के वकील ने याचिकाओं का विरोध किया। याचियों के अधिवक्ता ने बताया कि जहां, कोर्ट ने पहले बीती जून में इस मामले में अंतरिम राहत दी थी वहीं अब टिप्पणी की है कि ऐसे में इन मदरसों को बंद नहीं किया जा सकता। ये भी पढ़ें - राहुल गांधी की सुरक्षा बढ़ाई जाए: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने गृहमंत्री को भेजा पत्र, की मांग ये भी पढ़ें - बांग्लादेशी, रोहिंग्या घुसपैठियों के फर्जी आधार बनाने वाले गिरोह के 8 सदस्य गिरफ्तार, एटीएस ने दबोचा कोर्ट ने कहा प्रक्रिया का पालन कर नया आदेश दे सकते हैं अफसर कोर्ट ने मदरसों को पुनः खोलने का आदेश देकर अफसरों को यह छूट भी दी है कि वे तय प्रक्रिया का पालन करने और मदरसों को सुनवाई का मौका देकर मामले में नए आदेश पारित कर सकते हैं।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Aug 22, 2025, 09:44 IST
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