26/11 Mumbai attack: तहव्वुर राणा को परिवार के सदस्यों से बात करने की मिली अनुमति

पटियाला हाउस कोर्ट ने बृहस्पतिवार को 26/11 मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा को निजी वकील की नियुक्ति पर चर्चा के सीमित उद्देश्य से अपने परिवार के सदस्यों से फोन पर बात करने की अनुमति दे दी। विशेष न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने बंद कमरे में हुई सुनवाई में यह आदेश पारित किया। मौजूदा समय में दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) के वकील पीयूष सचदेवा राणा के कानूनी सहायता वकील हैं। उन्होंने पुष्टि की कि अदालत ने निजी वकील की नियुक्ति पर चर्चा के सीमित उद्देश्य के लिए याचिका को अनुमति दे दी। उन्होंने कहा कि बातचीत रिकॉर्ड की जाएगी, यह जेल अधीक्षक की उपस्थिति में होगी, केवल अंग्रेजी या हिंदी में। पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को एनआईए और जेल अधिकारियों से जवाब मिलने के बाद इस मुद्दे पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। 1 अगस्त को अदालत ने जेल अधिकारियों की तरफ से सुविधा से इन्कार के मद्देनजर राणा की तरफ से अपने परिवार के लिए नियमित टेलीफोन सुविधा की मांग करने वाली याचिका का निपटारा कर दिया।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Aug 07, 2025, 19:41 IST
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