Himachal: 44.89 को 45 फीसदी नहीं मान सकते, अदालत ने न्यूनतम अंक राउंड ऑफ करने की याचिका को किया खारिज
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती में न्यूनतम योग्यता के अंकों को राउंड ऑफ करने को लेकर दायर याचिका खारिज कर दी है। टीजीटी (आर्ट्स) के पद के लिए एक उम्मीदवार ने 44.89 अंकों को 45 फीसदी मानने की गुहार लगाई थी। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने सभी पक्षों और दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद कहा कि जब भर्ती नियमों या विज्ञापन में न्यूनतम योग्यता के अंकों को राउंड ऑफ करने का कोई प्रावधान ही नहीं है, तो प्राधिकारी द्वारा 44.89 फीसदी को 45 फीसदी मानने से इन्कार करना बिल्कुल सही है। केवल भर्ती प्रक्रिया या दस्तावेज सत्यापन में शामिल हो जाने से किसी अयोग्य उम्मीदवार को अंतिम मेरिट सूची में जगह पाने का अधिकार नहीं मिल जाता।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Jun 22, 2026, 17:50 IST
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