हिमाचल के टैक्सी ऑपरेटरों को बड़ी राहत: केंद्र सरकार ने टैक्सी परमिट की वैधता 12 से बढ़ाकर 15 साल की; जानें

केंद्र सरकार ने टैक्सी ऑपरेटरों को बड़ी राहत दी है। टैक्सी परमिट की वैधता को 15 साल कर दिया है। पहले यह वैधता केवल 12 साल की थी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी की है।यह नियम पहली अप्रैल से लागू हो जाएगा।बता दें कि हिमाचल के टैक्सी ऑपरेटर पिछले कई समय से प्रदेश सरकार व उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से मांग कर रहे थे कि परमिट की वैधता 15 साल की जाए।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Feb 23, 2026, 17:18 IST
पूरी ख़बर पढ़ें »




हिमाचल के टैक्सी ऑपरेटरों को बड़ी राहत: केंद्र सरकार ने टैक्सी परमिट की वैधता 12 से बढ़ाकर 15 साल की; जानें #CityStates #Shimla #HimachalPradesh #HimachalTaxiPermit #TaxiPermitValidity #CentralGovernmentDecision #MukeshAgnihotri #NitinGadkari #TaxiOperatorsRelief #VehiclePermitExtension #SubahSamachar