Bihar News Today Live: बिहार ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 28 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार
पटना हाईकोर्ट ने बिहार के सरकारी स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को स्थायी शिक्षक भर्ती में अनुभव के आधार पर अतिरिक्त अंक देने की मांग खारिज कर दी। न्यायमूर्ति हरीश कुमार की एकलपीठ ने स्पष्ट किया कि सभी अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हता अंक प्राप्त करना अनिवार्य है और भर्ती नियमों में छूट नहीं दी जा सकती। और पढ़ें
- Source: www.amarujala.com
- Published: Oct 28, 2026, 02:50 IST
Bihar News Today Live: बिहार ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 28 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार #CityStates #Bihar #BiharLatestBreakingNews #BiharLatestNewsInHindi #BiharBreakingNews #BiharBreakingNewsHindi #बिहारसमाचारलाइव #बिहारब्रेकिंगन्यूज़ #बिहारब्रेकिंगन्यूज़हिंदी. #SubahSamachar
