UP: कोर्ट का आदेश...BSA कार्यालय में कुर्क नोटिस चस्पा, 42 वर्ष पहले का है मामला; शिक्षक का नहीं दिया था वेतन

अतरिक्त सिविल जज (सीडी) संजय कुमार गोड़ की अदालत ने कहा कि न्यायालय के आदेशों की बार-बार अवहेलना अदालत में तीन शिक्षकों के वेतन जारी न करने के मामले में शुक्रवार को अमीन ने कुर्क की कार्रवाई की। अमीन सुधीर सिंह ने कहा कि सात नवंबर को इस मामले में सुनवाई है। आगे कोर्ट जो निर्णय ले। इस कार्रवाई के दौरान बीएसए मनीष सिंह मौजूद नहीं थे। कार्यालय में कर्मचारी मौजूद रहे। कर्मचारियों ने बताया कि बीएसए कोर्ट में गए हैं। नोटिस चस्पा को लेकर कार्यालय में गहमा-गहमी बनी रही। शिक्षक व कर्मचारी नोटिस को मोबाइल में फोटो खींच एक दूसरे पर भेजते नजर आए। श्री रामरज गोस्वामी इंटर कॉलेज दौलतपुर में वर्ष 1977 से 1981 तक कार्यरत तीन शिक्षकों को 1983 में विद्यालयीय ग्रांट मिलने के बाद सेवा से मुक्त कर दिया गया। इसमें स्व. सच्चिदानंद दूबे, राजनारायण राय और सौदागर राम शामिल थे। इन शिक्षकों ने सेवा बहाली और बकाया वेतन की मांग को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Nov 07, 2025, 22:00 IST
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