सिर्फ 45 दिन में तलाक: अदालत ने प्रतीक्षा अवधि की माफ, वीडियो कॉल से खत्म हुआ रिश्ता
आगरा में एक दंपती को अदालत ने महज डेढ़ महीने में तलाक की मंजूरी दे दी है। अदालत ने आपसी सहमति से दायर विवाह विच्छेद याचिका पर सुनवाई करते हुए छह माह की अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि को माफ कर दिया। पत्नी के विदेश में रहने और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से साक्ष्य दर्ज कराने के कारण यह फैसला तेजी से आया।
- Source: www.amarujala.com
- Published: May 02, 2026, 09:17 IST
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