Groundwater: हिमाचल में भूजल दोहन की होगी अब निगरानी, वर्षा जल संचयन अनिवार्य, सरकार ने लागू किए कड़े प्रावधान

हिमाचल प्रदेश में भूजल संरक्षण और उसके नियंत्रित उपयोग को लेकर प्रदेश सरकार गंभीर हो गई है। इसके लिए सरकार ने कड़े प्रावधान लागू किए हैं। उद्योगों व संस्थानों के लिए नई शर्तें लागू की गई हैं। भूजल दोहन की अनुमति लेने वाले आवेदकों को अब वर्षा जल संचयन (रेन वाटर हार्वेस्टिंग) संरचना का निर्माण अनिवार्य रूप से करना होगा। यह व्यवस्था हिमाचल प्रदेश भूजल (विनियमन एवं विकास नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 2022 के तहत लागू की गई है। नई शर्तों के अनुसार भूजल दोहन करने वालों को डिजिटल फ्लो मीटर व टेलीमेट्री सिस्टम लगाना होगा, जिससे किसी भी समय पानी की निकासी पर नजर रखी जा सके।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jan 18, 2026, 18:23 IST
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