हाईकोर्ट : बेटी से मुलाकात के लिए मां की आना होगा गाजियाबाद, हाईकोर्ट ने दिया आदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिता संग रह रही बेटी की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मां से मुलाकात की जगह बदल दी। आदेश के अनुसार मां से मुलाकात के लिए बेटी की बागपत नहीं जाना होगा बल्कि मां उससे मिलने गाजियाबाद खुद आएगी। यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान की अदालत ने पिता और नाबालिग बेटी की याचिका पर दिया है। घरेलू हिंसा से जुड़े मामले में याचियों ने बागपत के परिवार न्यायालय के आदेश को चुनौती दी। बागपत की अदालत ने हर महीने के तीसरे शनिवार को पिता और बेटी को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया। याचियों ने दलील दी कि बच्ची पिता के साथ गाजियाबाद में रहती है और उसे बागपत ले जाने में परेशानी होती है। वहीं, मां की अधिवक्ता ने गाजियाबाद में मुलाकात पर सहमति दी। कोर्ट ने 21 नवंबर को दोपहर तीन बजे गाजियाबाद डीएलएसए कार्यालय में मुलाकात कराने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Nov 03, 2026, 09:50 IST
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