Himachal: हिमाचल हाईकोर्ट ने कहा- पैरोल से इन्कार ठोस सबूतों पर आधारित होना चाहिए, निराधार आशंकाओं पर नहीं
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कैदियों की पैरोल अर्जियों को निपटाने में हो रही देरी पर गहरी नाराजगी जताई है। खंडपीठ ने राज्य सरकार को 15 जुलाई 2025 तक पैरोल संबंधी नियमों में आवश्यक संशोधन करने के निर्देश दिए हैं, जिससे एक मजबूत व्यवस्था स्थापित हो सके। यह फैसला न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश राकेश कैंथला की खंडपीठ ने मोहन लाल बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य मामले में दिया है।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Jun 02, 2025, 20:50 IST
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