हिमाचल: हाईकोर्ट ने कहा- गबन के आरोपी को नियमित करना उसके कृत्य को बढ़ावा देने जैसा
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) की बसों में बिना टिकट यात्रियों से किराया वसूलने और गबन के आरोपी परिचालक की बर्खास्तगी के आदेश को बरकरार रखा है। अदालत ने याचिकाकर्ता की सेवा बहाली और नियमितीकरण की मांग को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि गबन में शामिल कर्मचारी को नियमित करना उसके गलत कार्यों को बढ़ावा देने जैसा होगा। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने अनुशासनिक और अपीलीय प्राधिकरणों के बर्खास्तगी के फैसले में हस्तक्षेप करने से साफ इन्कार कर दिया। याचिकाकर्ता एचआरटीसी में समेकित वेतन पर टीएमपीए के रूप में कार्यरत था।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Aug 14, 2026, 18:49 IST
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