Himachal: नियुक्ति के बाद 60 दिन में ओपीएस को नहीं चुना तो एनपीएस नियम होगा लागू, जानें पूरा मामला

हिमाचल प्रदेश में 30 सितंबर 2025 और 31 मार्च 2026 को दो साल का अनुबंध सेवाकाल पूरा कर नियमित होने वाले कर्मचारियों ने अगर नियुक्ति के बाद 60 दिनों में ओपीएस को नहीं चुना तो खुद ही एनपीएस का नियम लागू हो जाएगा। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से उठाए गए कुछ मामलों पर वित्त महकमे ने यह स्पष्टीकरण जारी किया है। वित्त विभाग के अनुसार कर्मचारियों को 60 दिनों के भीतर ओपीएस में शामिल होने के लिए विकल्प अनिवार्य है। एक बार विकल्प देने के बाद उसे अंतिम माना जाएगा। बाद में कोई भी बदलाव नहीं हो सकेगा।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Apr 10, 2026, 19:14 IST
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