Himachal: फर्जी दस्तावेजों के कारण खाली एमबीबीएस सीट पर योग्य छात्रा को प्रवेश देने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) की उस अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें एक योग्य छात्रा को मेडिकल कॉलेज में प्रवेश देने के हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। शीर्ष अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि सरकारी संस्थानों में मेडिकल की सीटें राष्ट्रीय संसाधन हैं, जिन्हें प्रशासनिक सुस्ती या धोखाधड़ी के कारण बर्बाद नहीं होने दिया जा सकता। न्यायाधीश जेके माहेश्वरी और न्यायाधीश अतुल एस चांदुरकर की पीठ ने कहा कि सरकारी संस्थानों में मेडिकल की सीटें जन विश्वास की धरोहर हैं।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Apr 10, 2026, 20:49 IST
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