हिमाचल प्रदेश: सैंपल फेल होने के बाद 96 दवा इकाइयों में उत्पादन पर रोक, लोगों को दी गई ये सलाह; जानें
हिमाचल प्रदेश में दवाओं की गुणवत्ता को लेकर औषधि नियंत्रक प्रशासन ने मरीजों और आम जनता से ड्रग अलर्ट में मानक गुणवत्ता से कम घोषित दवाओं के संबंधित बैच का इस्तेमाल न करने की अपील की है। प्रदेश के राज्य औषधि नियंत्रक डॉ. मनीष कपूर ने कहा कि जिन दवा कंपनियों की दवाएं गुणवत्ता मानकों पर खरी नहीं उतरतीं, उन्हें सुधारात्मक और निवारक कार्रवाई के सत्यापन तक दवाओं का निर्माण करने की अनुमति नहीं दी जाती। उन्होंने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में 96 दवा विनिर्माण इकाइयों में पूरी फैक्टरी या विशिष्ट सेक्शन में उत्पादन पर रोक लगा दी गई है। संबंधित मामलों में कानून के प्रावधानों के अनुसार विनिर्माण लाइसेंस निलंबित या रद्द करने की कार्रवाई की जाती है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की ओर से जारी सितंबर के ड्रग अलर्ट में देशभर के 330 दवा सैंपल गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। इनमें से 92 सैंपल हिमाचल प्रदेश के दवा निर्माताओं से संबंधित हैं। ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार प्रदेश में 92 सैंपलों में से 70 में दवाओं की मात्रा और घुलने की क्षमता जैसे महत्वपूर्ण गुणवत्ता मानकों में कमी पाई गई, जबकि 22 सैंपलों में लेबलिंग सहित अन्य छोटी खामियां सामने आईं। डॉ. मनीष ने बताया कि जिन क्षेत्रों से दवाओं के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे जाते हैं, वहां के संबंधित अधिकारियों की ओर से भी कानूनी कार्रवाई की जाती है। घटिया दवाओं के निर्माण और वितरण के प्रति जीरो टॉलरेंस है।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Oct 25, 2026, 06:06 IST
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