Bareilly: आप प्रत्याशी पर हमले के मामले में हिस्ट्रीशीटर को उम्रकैद, कोर्ट ने 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया
बरेली के अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक प्रथम कोर्ट रवि कुमार दिवाकर ने आम आदमी पार्टी की शहर विधानसभा सीट से प्रत्याशी कृष्णा भारद्वाज पर हमले के आरोपी हिस्ट्रीशीटर ललित सक्सेना को उम्रकैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने में देरी के लिए सीओ प्रथम स्वेता यादव की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। ललित सक्सेना पीलीभीत बाइपास कांड में भी आरोपी है। उसके खिलाफ अलग-अलग थानों में 20 संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। थाना इज्जतनगर के मोहल्ला होली चौक परतापुर चौधरी निवासी चंद्रशेखर भारद्वाज की पत्नी कृष्णा भारद्वाज विधानसभा चुनाव 2022 में शहर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी थीं। 21 नवंबर 2021 को शाम सात बजे वह चुनाव प्रचार से वापस लौट रही थीं। रास्ते में कुदेशिया फाटक के पास हिस्ट्रीशीटर ललित सक्सेना ने अपने तीन चार साथियों के साथ उनकी कार को घेर लिया। कृष्णा भारद्वार को कार से खींचने के बाद जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया। इसमें वह गंभीर घायल हो गईं। चंद्रशेखर भारद्वाज ने इज्जतनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। Bareilly News:करोड़ों रुपये की ठगी करने के आरोपियों पर लगेगा गैंगस्टर, एसएसपी ने तलब की रिपोर्ट अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह पेश किए गए। कोर्ट ने दोनों पक्षों के वकीलों और गवाहों को सुनने के बाद गुरुवार को हमले के दोषी ललित सक्सेना को उम्रकैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। कोर्ट ने यह भी कहा कि ललित सक्सेना जैसे पेशेवर अपराधियों और माफिया पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Sep 26, 2024, 18:33 IST
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