Indore News: अमूल, सांची का नकली घी बनाने वालों पर केस, घर के अंदर ही चल रही थी फैक्ट्री
इंदौर में मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान जारी है। इसी कड़ी में कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देशन में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली घी बनाने वाले एक व्यापारी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। जांच रिपोर्ट में घी के नमूने अमानक पाए जाने के बाद यह कदम उठाया गया है। प्रशासन की छापेमारी और जब्ती बीते 30 अक्टूबर 2025 को खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने पल्हर नगर, 60 फीट रोड स्थित एक मकान पर छापा मारा था। यह मकान गिरिराज गुप्ता का है, जो मल्हारगंज में प्रभुश्री ट्रेडर्स के नाम से दुकान संचालित करते हैं। कार्रवाई के दौरान मौके से लगभग 600 लीटर वनस्पति तेल, एसेंस और घी बरामद किया गया था। जांच दल को वहां सांची, अमूल, नोवा और मालवा जैसे नामी ब्रांडों के रैपर और बाहरी कवर भी मिले थे, जिनका उपयोग नकली घी की पैकिंग के लिए किया जा रहा था। यह भी पढ़ें Indore: पद्भश्री जोशीला बोले- निमाड़ी भाषा के साथ सौतेला व्यवहार हुआ, नहीं मिला राजकीय भाषा का दर्जा लैब रिपोर्ट में हुआ खुलासा मौके से टीम ने घी, तेल और एसेंस के कुल 6 नमूने लिए थे, जिन्हें जांच के लिए खाद्य विश्लेषक के पास भेजा गया था। साथ ही 29 डिब्बे वनस्पति, 13 डिब्बे तेल, 5 बोतल एसेंस और बड़ी संख्या में खाली रैपर जब्त किए गए थे। जांच रिपोर्ट आने पर यह पुष्टि हुई कि जब्त किए गए नमूने अमानक स्तर के थे और व्यापारी द्वारा अनाधिकृत रूप से ब्रांडेड कंपनियों के पैकेट में नकली घी पैक किया जा रहा था। विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज रिपोर्ट में मिलावट की पुष्टि होने और आम जनता के साथ धोखाधड़ी किए जाने के कारण 25 नवंबर 2025 को एरोड्रम थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। आरोपी व्यापारी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(1), 335(A), 336(2), 338 एवं 340(2) के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। कलेक्टर का बयान इस कार्रवाई पर कलेक्टर शिवम वर्मा ने स्पष्ट किया कि नागरिकों को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने चेतावनी दी है कि मिलावटखोरी करने वालों के खिलाफ भविष्य में भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। बिना लाइसेंस चल रही मसाला फैक्ट्री में खाद्य कारोबार कराया गया बंद सहज एंटरप्राइजेज, 329/3/6, उद्योग नगर, पालदा, इंदौर का औचक किया गया। परिसर में प्रतिष्ठान प्रभारी युवराज राजानी उपस्थित पाए गए। मौके पर बिना खाद्य लाइसेंस प्राप्त किए मसाला निर्माण का कार्य किया जाना पाया गया। संपूर्ण निर्माण इकाई में अस्वच्छ परिस्थितियां पाई गई। खाद्य पदार्थों का भंडारण अस्त व्यस्त पाया गया। प्योर इंदौरी रेड चिली पाउडर, प्योर इंदौरी कोरिएंडर पाउडर, प्योर इंदौरी टर्मरिक पाउडर, प्योर इंदौरी हींग युक्त जीरावन, राम बंधु मैंगो पिकल के नमूने जांच हेतु लिए गए। प्रतिष्ठान की अनुज्ञप्ती न होने के कारण परिसर में खाद्य पदार्थों का विक्रय तत्काल प्रभाव से बंद कराया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानव अधिनियम 2006 के अंतर्गत बिना अनुज्ञप्ति का प्रकरण नमूनों की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात सम्बंधित के विरुद्ध न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Nov 25, 2025, 21:04 IST
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