महाराष्ट्र: ठाणे में बच्ची का शोषण, बस चालक गिरफ्तार; 'शराब की लत' आधार पर बीमा का दावा ठुकरा नहीं सकती कंपनी
नागपुर उपभोक्ता आयोग ने एडेलवाइज टोकियो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए एक विधवा को 50 लाख रुपये का बीमा क्लेम चुकाने का आदेश दिया है। अप्रैल 2021 में पॉलिसी लेने वाले व्यक्ति की जनवरी 2023 में मौत हो गई थी। बीमा कंपनी ने यह कहते हुए क्लेम खारिज कर दिया था कि उसने शराब की आदत और पुरानी बीमारियों की बात छिपाई थी। आयोग ने कहा कि मेडिकल फॉर्म में शराब पीने की बात पहले ही दर्ज थी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार हाइपरटेंशन और डायबिटीज लाइफस्टाइल बीमारियां हैं, इसलिए इनके आधार पर क्लेम नहीं रोका जा सकता। आयोग ने 9 प्रतिशत ब्याज, मानसिक उत्पीड़न के लिए 10,000 और मुकदमे के खर्च के रूप में 10,000 रुपये देने का भी निर्देश दिया है। स्कूल बस में बच्ची से दरिंदगी, चालक पकड़ा महाराष्ट्र के नवी मुंबई में एक निजी स्कूल बस के ड्राइवर (30) को तीन वर्षीय बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया गया। यह घटना कामोठे इलाके में हुई। पुलिस ने बताया कि आरोपी एक निजी बस चलाता था जो स्थानीय किंडरगार्टन और प्राइमरी स्कूल के बच्चों को लाने-ले जाने का काम करता था। बुधवार को दोपहर करीब 12:30 बजे ड्राइवर बच्चों को उनके घर छोड़ने गया था। बाकी बच्चों के उतरने के बाद, तीन साल की एक बच्ची बस में अकेली रह गई। पुलिस के मुताबिक, ड्राइवर ने उसके साथ यौन उत्पीड़न किया। घर पहुंचने पर बच्ची ने पेट दर्द की शिकायत की और अपनी दादी को उत्पीड़न के बारे में बताया। परिवार ने तुरंत स्कूल मैनेजमेंट को सूचित किया और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Sep 05, 2026, 04:27 IST
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