MP News: दूसरी मंजिल से गिरा नहीं फेंका गया था जतिन, मासूम बेटे की बलि देने वाली मां को उम्रकैद; जानें मामला
ग्वालियर में पांच साल के बच्चे की हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायालय ने उसकी मां को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने परिस्थितिजन्य सबूतों के आधार पर शनिवार को फैसला सुनाया। वहीं सबूतों के अभाव में बच्चे की मां के प्रेमी को दोषमुक्त कर दिया गया। बताया गया कि बच्चे ने अपनी मां को प्रेमी के साथ देख लिया था। इस बात के उजागर होने के डर से मां ने बच्चे को दो मंजिला छत से नीचे फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस घटना का खुलासा महज 15 दिन में कर दिया। शुरुआती जांच में यह मामला सामान्य दुर्घटना लग रही थी। बता दें घटना 28 अप्रैल 2023 की थाटीपुर थाना क्षेत्र की है। ज्योति राठौर पड़ोस में रहने वाले अपने प्रेमी उदय इंदौलिया के साथ छत पर मौजूद थी। इसी दौरान उसका बच्चा जतिन छत पर आ गया और उसने मां को प्रेमी की बांहों में देख लिया। बेटा यह बात पति को न बता दे इसलिए ज्योति ने बच्चे को दो मंजिल से नीचे फेंक दिया। बच्चा सड़क पर तड़पता रहा, लेकिन मां उसे देखने नहीं आई। बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां भी मां बच्चे को देखने नहीं पहुंची। दो मंजिल से गिरने के कारण बच्चे के सिर में गंभीर चोटें आई थीं। उसका एक दिन जयारोग्य अस्पताल में इलाज भी चला। अगले दिन यानी 29 अप्रैल को उसकी मौत हो गई। घर के लोग खासकर पुलिस कांस्टेबल ध्यान सिंह यही मानकर चल रहे थे कि असावधानी वश उनके बेटे का पैर फिसल जाने के कारण वह नीचे गिर गया होगा और उसकी मौत हुई है। ये भी पढ़ें-क्या कटनी है खनिजों का नया गढ़ सोने के बाद कोयले के भंडार ने बढ़ाई शान, जानें कौन सी है ये क्वालिटी 15 दिन बाद मां को पछतावा हुआ और उसने अपने पति ध्यान सिंह से कहा कि उससे बड़ी गलती हो गई है। इस बयान से पति को शक हुआ। उसने पत्नी को भरोसे में लेकर पूरी बात पूछी और कहा कि गलती इंसान से हो जाती है। इसके बाद ज्योति टूट गई और उसने पूरी घटना पति को बता दी। कॉन्स्टेबल पति ने बातचीत की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली और घर में लगे CCTV कैमरों के फुटेज भी निकलवाए। पूरे घटनाक्रम के सामने आने के बाद पति सभी साक्ष्यों के साथ थाटीपुर थाना पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने ज्योति राठौर और उसके प्रेमी उदय इंदौलिया को आरोपी बनाया और जांच पूरी कर न्यायालय में चालान पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक विजय शर्मा ने पुलिस की ओर से पैरवी की। अदालत ने मां को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जबकि पर्याप्त साक्ष्य न होने के कारण प्रेमी को दोषमुक्त कर दिया गया।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Jan 18, 2026, 13:56 IST
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